पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) ऑनलाइन
pajonline@admin August 8, 2020


आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने कोविद -19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित सड़क विक्रेताओं को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा पीएम स्वानिधि लॉन्च किया है।
स्ट्रीट वेंडर जो सडको पर अपना सामान बेच कर घर घर की जरूरतों को पूर्ण करते है और शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण एवं कमजोर कड़ी भी को कोविड 19 लॉकडाउन मे क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना शुरू की जा रही है।
यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम (CSS) है और MoHUA से पूरी तरह से वित्त पोषित है
जिसके तहत शहरी सड़क विक्रेता ऋणके लिए पात्र होंगे।
स्ट्रीट वेंडर आमतौर पर बहुत कम पूंजी आधार के साथ काम करते हैं और ऐसा संभव है कि
लॉकडाउन के दौरान यह जीवन यापन मे समाप्त हो गया हो। अत: इस समय अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए सड़क विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।
योग्य उधारकर्ता
स्ट्रीट वेंडर को विभिन्न क्षेत्रों / संदर्भों में वेंडर, हॉकर, ठेलावाला, रेहडिवाला एवं ठेलीफडवाला के रूप में जाना जाता है,जो आम जनता को सब्जियां, फल, स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, किताबें / स्टेशनरी आदि उपलब्ध करवाते है।
इनकी सेवाओं में नाई की दुकान, कोबलर्स, पान शॉप, लॉन्ड्री आदि शामिल हैं।
योग्य उधारकर्ताओं की श्रेणी:
इसमें 24 मार्च 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों मे लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स को स्कीम उपलब्ध होगी।
पात्र उधारकर्ताओं की श्रेणियां निम्नानुसार हैं:
अ) जो स्ट्रीट वेंडर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (CoV) /शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी पहचान पत्र धारक है,
बी) स्ट्रीट वेंडर जो सर्वेक्षण में पहचाने गए हैं, लेकिन जिन्हे सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग / आइडेंटिटी कार्ड
जारी नहीं किया गया है,ऐसे विक्रेताओं के लिएएक आईटी आधारित प्लेटफार्म द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग का सृजन किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों को ऐसे विक्रेताओं को स्थायी प्रमाणपत्र और
पहचान पत्र तुरंत जारी करने कि लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सी) ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो यूएलबी के नेतृत्व वाले पहचान सर्वेक्षण से बाहर रहे या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दिया है और उन्हे ULB / टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) द्वारा उस आशय का पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।
घ) शहरी क्षेत्रों के आसपास / अर्ध -शहरी / ग्रामीण के स्ट्रीट वेंडर जो ULBs की भौगोलिक सीमा में क्षेत्रों और वेंडिंग मे आते है और यूएलबी द्वारा उस आशय का पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।
3. उद्देश्य
यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है :
* 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा ।
* नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करने के लिए और
* डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करने के लिए
इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक रूप देकर और आर्थिक सीढ़ी कि तरफ आगे बढ़ाने के नए अवसर खोलना है।
4. पात्रता मानदंड
अ- राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की पात्रता: योजना केवल उन्हीं राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों, जिनके पास
स्ट्रीट वेंडर्स (सुरक्षा का संरक्षण) के तहत अधिसूचित नियम और योजना
आजीविका और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 है, के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। हालांकि मेघालय के लाभार्थी, जिनका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम भाग ले सकता है।
आ- COVID-19 के कारण परमाणत वेंडर जो अपने मूल स्थानों पर वापस चले गए हैं-
19: कुछ पहचान / सर्वेक्षण या अन्य विक्रेताओं के पास जो हैं
शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग / हॉकिंग, अपने मूल के लिए रवाना हो गए हैं, स्थिति सामान्य होने के पश्चात ऐसे विक्रेताओं के वापस आने की संभावना है। इन विक्रेताओं,चाहे ग्रामीण / पेरी-शहरी क्षेत्र या शहर के निवासी हों पात्रता मानदंड के अनुसार उनकी वापसी पर ऋण के लिए पात्र रहेंगे।
5. पब्लिक डोमेन मे जानकारी
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / ULB- मे सड़क विक्रेताओं की सूची को मंत्रालय / राज्य की वेबसाइट/ ULBs और वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा.
6. चयनित उधारकर्ता की जानकारी
a। उधारकर्ता पात्रता मानदंड को पूरा करने वाला होना
ख। सभी प्रत्यक्ष ऋण आवेदकों के पास आधार कार्ड अनिवार्य है जिससे ई-केवाईसी की जा सके।
सी। उधारकर्ता का मौजूदा ऋण खाता को एनपीए /धोखाधड़ी / विलफुल डिफ़ॉल्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो।
7. ऋण राशि
शहरी स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
समय पर या जल्दी चुकौती पर, विक्रेताओं को ऋण की सीमा को 200% बढ़ाकर अधिकतम रुपए 20000/- तक दिये जा सकते है।
9. ऋण अवधि(अधिकतम)
ऋण की अवधि 1 वर्ष होगी। जिसका 12 समान मासिक किस्तों (EMI) में ऋण का भुगतान किया जाएगा।
10. सुरक्षा के लिए धरोहर राशि अथवा वस्तु–
योजना के तहत ऋण के लिए कोई संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त नहीं की जाएगी।
इस योजना में ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट सूक्ष्म और लघु उद्यम (CGTMSE) द्वारा कवर का प्रावधान है
ब्याज दर
ऋण के लिए कीब्याज दर: EBLR + 0.50% रहेगी।अभी सभी सरकारी बैंको मे EBLR लगभग 6.70 से 6.90 % के मध्य है,तो ब्याज दर 7.20 % से 7.40% के बीच मे रहेगी।जिसमे से 7 % अनुदान त्रिमासिक खाते मे जमा हो जाएगा।किस्त की राशि समय पर जमा नही करने पर ब्याज पर दंड प्रावधान लागू रहेगा।
योजना।
13. प्रसंस्करण शुल्क / डॉकयुमेंट फीस-
इन खातो मे किसी भी प्रकार का प्रसंस्करण शुल्क / डॉकयुमेंट फीस नही ली जाएगी।हालांकि यह निर्णय बैंक पर रहेगा।
14. ब्याज सब्सिडी
योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता @ 7% ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं।ब्याज सब्सिडी राशि उधारकर्ता के खाते में त्रैमासिक जमा की जाएगी।सब्सिडी केवल उन्ही खातो मे डी जाएगी जो आरबीआई के नियमानुसार गैर एनपीए होंगे।
ब्याज सब्सिडी 31 मार्च,2022 तक प्रदान की जाएगी।सबसे फायदेयंद बात यह है की यह ब्याज सब्सिडी पहले ऋण के साथ साथ 31 मार्च,2022 तक बढ़ा कर लिए गए ऋण पर भी प्रदान की जाएगी।
16. पूर्व भुगतान करने पर दंड–
इस योजना मे पूर्व भुगतान पर किसी प्रकार का कोई दंड का प्रावधान नही है।
17. पीएम स्वानिधि स्कीम की समय सीमा-
यह योजना 1 जुलाई 2020 से लेकर मार्च 2022 तक की अवधि के लिए मान्य है।
18. सड़क विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेन-देन को –
यह इस योजना की एक खास बात है।जिसमे सड़क विक्रेताओं को कैश बैक की सुविधा के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन मिलेगा। डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स जैसे NPCI (BHIM के लिए), PayTM, GooglePay BharatPay, AmazonPay, PhonePe आदि का उपयोग से मासिक 100 रूपये/वार्षिक 1200/- रूपये अधिकतम प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।
19. एकल अथवा समूह जेएलजी का गठन
इस योजना मे सड़क विक्रेता व्यक्तिगत अथवा जेएलजी समूह बनाकर सामूहिक रूप से भी ऋण प्राप्त कर सकते है।
PMSVANidhi पोर्टल /Udyamimitra पोर्टल-
PMSVANidhi पोर्टल को Udyamimitra पोर्टल(यूएमपी) जो कि SIDBI द्वारा संचालित है, के साथ एकीकृत किया गया है।बैंकों को यूएमपी के साथ जोड़ दिया गया है।यह एकीकृत पोर्टल निम्नलिखित सुविधा प्रदान करेगा:
क- विभिन्न हितधारकों को सूचना का प्रसार करना,
ख- स्ट्रीट वेंडर्स (SVs) को सीधे (या ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के माध्यम से) आवेदन को बैंको/संस्थाओ तक पहुचाना,
ग- बैंकों / शाखा को UMP से आवेदन लेने के लिए सक्षम करना,
घ। बैंकों / शाखा को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने मे PMSVANidhi मोबाइल ऐप का उपयोग करने।
इ। ऋण आवेदन पत्र को बैंक पोर्टल तक प्रस्तुत करने के लिए शाखा को सक्षम करना
च। UPI ID के सत्यापन की सुविधा और स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल प्रोत्साहन की गणना भी
एनपीसीआई के माध्यम
जी।ब्याज छुट की जानकारी को बैंकों से MoHUA तक पहुंचाना ।
एच। एसवी की सर्वेक्षण स्थिति की जाँच करना और यूएलबी विवरण की जाँच करना।
मैं। कुछ श्रेणी के वेंडर्स के आवश्यक ULB दस्तावेज़ के जनरेशन / ऑनलाइन अनुरोध की सुविधा प्रदान करना।